UPI Rule Change: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल ही में यूपीआई के ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। कुछ लेन देन में यूपीआइ की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। Upi की यह चेंजेस 15 सितंबर से लागू होने जा रहा है।
कब से लागू होगा नए नियम
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लाए 10 लाख रुपए तक डेली लिमिट सेट किया गया है जोकि यूजर्स के लिए बड़ी खुसखबारी निकलकर सामने आ रही है। यह नियम 15 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुका है। इसके अलावा लोन ईएमआई,कैपिटल मार्केट,इंश्योरेंस, ट्रैवल कैटेगरी में 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजेक्शन सेट किया गया है।
कहा लागू होगी ये लिमिट
Upi पेमेंट का यह लिस्ट पर्सनल टू मर्चेंड लागू होने जा रहा है। आसन भाषा मे समझे तो ऐसे यूजर्स को वीरीफाइड यूजर्स ही इस लिस्ट में आ सकते है। इसके अलावा अन्य कई यूजर्स को 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन करने की सुविधा दिया गया है।
पेमेंट/ट्रांजेक्शन लिमिट्स
सेवा / भुगतान का प्रकार | प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट | डेली लिमिट |
---|---|---|
कैपिटल मार्केट निवेश | ₹ 5,00,000 (5 लाख रुपये) | ₹ 10,00,000 (10 लाख रुपये) |
इंश्योरेंस पेमेंट | ₹ 5,00,000 (5 लाख रुपये) | ₹ 10,00,000 (10 लाख रुपये) |
GeM (Government e-Marketplace) | ₹ 5,00,000 (5 लाख रुपये) | ₹ 10,00,000 (10 लाख रुपये) |
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