अलर्ट! 31 दिसंबर के बाद ITR की गलती सुधारना पड़ेगा भारी, डूब सकता है आपका रिफंड।

Banti Rishi

अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर दिया है, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, तो आपके पास उसे सुधारने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का ही समय है।

WhatsApp Channel Join Now

समस्या क्या है?

देखा गया है की इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न की जांच (Processing) करने में समय लेता है। अगर विभाग ने आपके रिटर्न की जांच 31 दिसंबर 2025 के बाद की और तब उन्हें कोई गलती मिली, तो आप चाहकर भी साधारण तरीके से “Revised ITR” भरकर उसे सुधार नहीं पाएंगे।

CA हिमांक सिंगला की चेतावनी: उन्होंने बताया है कि 31 दिसंबर के बाद आपके पास केवल ITR-U (Updated Return) भरने का रास्ता बचेगा। लेकिन इसमें दो बड़े नुकसान हैं:

  • आप किसी भी तरह के रिफंड (Refund) की मांग नहीं कर पाएंगे।
  • आपको अतिरिक्त टैक्स भी भरना पड़ सकता है।

आपके पास क्या विकल्प बचेंगे?

अगर 31 दिसंबर 2025 बीत चुकी है और आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आता है, तो आप ये कर सकते हैं:

  • Rectification Request (धारा 154): अगर गलती बहुत छोटी है (जैसे कैलकुलेशन की गलती), तो आप ऑनलाइन सुधार की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

  • ITR-U भरना: अगर आपको अपनी आय (Income) बढ़ानी है या गलती सुधारनी है, तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन इसमें रिफंड नहीं मिलेगा।

  • अपील करना: अगर विभाग ने गलत तरीके से टैक्स निकाला है, तो आप उनके आदेश के खिलाफ बड़े अधिकारियों से अपील कर सकते हैं।

इन्हे भी पढ़े:

Bank of japan interest rate decision:बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ाईं: क्या है मुख्य बातें।

Share This Article
Writer, Author , Teacher
Follow:
I have 5 years of experience as a website content writer, creating clear, engaging, and SEO-friendly content for diverse industries and audiences.
Leave a Comment